आरोप पत्र और संगठन के हैं। अदालत का अंतिम आदेश अलग है। कानूनी सलाह नहीं। 3 अक्टूबर 2026।
ओबीसी आरक्षण का एक प्रतिशत नहीं है। केंद्र की नौकरी और पढ़ाई में 27 प्रतिशत है। यह मंडल आयोग और 1992 के इंदिरा साहनी फैसले के बाद टिका। उसी फैसले ने कुल आरक्षण की सामान्य सीमा 50 प्रतिशत रखी। क्रीमी लेयर बाहर है।
राज्य
मध्य प्रदेश में 14 से 27 की कोशिश केस में है। भर्ती 87:13 पर चल रही है। महाराष्ट्र में मराठा को ओबीसी कोटे में लाने का अलग झगड़ा है। एक राज्य का आंकड़ा देश पर न चिपकाएँ।
एडवाइस:
फॉर्म भरने से पहले केंद्रीय सूची और राज्य सूची दोनों देखें। 50 के पार का वाक्य अदालत लिखेगी, पोस्ट नहीं।
लोग क्या पूछ रहे हैं
केंद्र में कितना?
27 प्रतिशत।
50 के पार हो सकता है?
सवाल है। इस तारीख पर नई छूट सार्वजनिक नहीं।
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