आरोप पत्र और संगठन के हैं। अदालत का अंतिम आदेश अलग है। कानूनी सलाह नहीं। 3 अक्टूबर 2026।
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का सवाल भर्ती का है। 2019 में कमलनाथ सरकार ने 14 से 27 किया। याचिका हुई। राज्य ने 87:13 फॉर्मूला अपनाया। 87 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति चली। 13 प्रतिशत फैसले तक होल्ड। सामान्य प्रशासन का सर्कुलर 29 सितंबर 2022 का है।
अदालत
जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने इस अंतरिम बंदोबस्त को रखा। यह अंतिम जीत नहीं। 27 की वैधता अलग केस में रही। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ओबीसी आबादी 51 प्रतिशत से ज्यादा है। यह हलफनामा और 2022 की रिपोर्ट है, नई जनगणना नहीं। 2011 में अनुसूचित जाति 15.6 और जनजाति 21.1 प्रतिशत हैं।
पत्र
राहुल गांधी ने 22 सितंबर 2026 को मोहन यादव को लिखा। इंदौर के छात्रों की गुंज का हवाला दिया। कहा चयन वाले 2022 से पत्र का इंतजार कर रहे हैं। 4.87 लाख पद वाला दावा कमजोर है, क्योंकि फॉर्मूला 2022 से है, आठ साल से नहीं। मोहन यादव ने 13 सितंबर को कहा सरकार 27 देने को तैयार है और अदालत मानेगी।
एडवाइस:
रोल नंबर वाली प्रोविजनल लिस्ट विभाग की साइट पर देखें। व्हाट्सऐप कटऑफ न मानें। 27 लागू हो गया, यह तब मानें जब अधिसूचना और आदेश दोनों साफ हों।
लोग क्या पूछ रहे हैं
27 लागू है?
नोटिफिकेशन 2019 का है। भर्ती 87:13 पर है।
13 प्रतिशत होल्ड?
रद्द नहीं। फैसले तक रोका गया।
और पढ़ें: 87:13 फॉर्मूला।