बैंक के नॉमिनी क्लेम के दस्तावेज तैयार करने का प्रतीकात्मक AI चित्र
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बैंक क्लेम गाइड

नॉमिनी हैं, पैसा अटका है?

परिजन की मृत्यु के बाद बैंक में दर्ज नॉमिनी को भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? पहले क्लेम की श्रेणी, कागज और देरी का कारण लिखित में लें।

सामान्य बैंक डिपॉजिट • आसान हिंदी
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01 / पहले यह करें

क्लेम देकर पावती लें

वैध नॉमिनेशन की पुष्टि करें। बैंक का claim form, मृत्यु प्रमाणपत्र और स्वीकार्य पहचान-पते के दस्तावेज दें। पूरे कागज मिलने की तारीख लिखवाएँ।

बैंक से जरूरी दस्तावेजों की सूची लें
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नॉमिनी
वैध नॉमिनेशन की शर्तें जाँचें
02 / अतिरिक्त कागज

Succession Certificate जरूरी?

वैध नॉमिनी क्लेम में मृत्यु और पहचान की जाँच तथा कोर्ट की भुगतान-रोक न होने जैसी शर्तें पूरी हों तो इसे नियमित रूप से नहीं माँगना चाहिए।

नाम या रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो पहले स्पष्ट कराएँ
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15
पूरे कागज मिलने से कैलेंडर दिन
03 / समयसीमा

15 कैलेंडर दिन

सामान्य बैंक डिपॉजिट का क्लेम सभी जरूरी दस्तावेज मिलने से 15 कैलेंडर दिन के भीतर निपटाना है। अधूरे कागज हों तो कमी की लिखित सूची लें।

यह क्लेम की अवधि है; RBI शिकायत की अवधि अलग है
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04 / हक समझें

नॉमिनी को भुगतान का मतलब

केवल नॉमिनेशन से पूरी रकम का अंतिम मालिकाना तय नहीं होता। बैंक से भुगतान मिलने पर भी कानूनी वारिसों के अधिकार बने रह सकते हैं।

उत्तराधिकार विवाद हो तो अलग कानूनी सलाह लें
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05 / बैंक को लिखें

मौखिक चक्कर की जगह लिखित शिकायत

शाखा और बैंक के grievance officer को claim reference, जमा कागज और तारीखें भेजें। अतिरिक्त दस्तावेज की माँग या देरी का लिखित आधार पूछें।

ईमेल, पावती और जवाब की कॉपी सुरक्षित रखें
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RBI CMS
पहले बैंक में लिखित शिकायत
06 / अगला स्तर

RBI CMS में कब जाएँ?

पहले बैंक में शिकायत दें। जवाब से असंतुष्ट हों या लागू जवाब-अवधि बीत जाए तो पात्र शिकायत RBI CMS में कर सकते हैं। यह सामान्यतः 30 दिन है।

RB-IOS 2026 की पात्रता और 90 दिन की दाखिला-सीमा जाँचें।
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07 / पूरी गाइड

क्लेम पत्र और शिकायत का तरीका

कौन से कागज लगेंगे, बैंक से लिखित जवाब कैसे माँगें और शिकायत कैसे आगे बढ़ाएँ—पूरी गाइड नीचे पढ़ें।

स्रोत: RBI व बैंक की आधिकारिक नीति • 15 अक्टूबर 2026 PPF जैसी सरकारी योजनाओं और संयुक्त खातों की शर्तें अलग हो सकती हैं।