
परिजन की मृत्यु के बाद बैंक में दर्ज नॉमिनी को भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? पहले क्लेम की श्रेणी, कागज और देरी का कारण लिखित में लें।
वैध नॉमिनेशन की पुष्टि करें। बैंक का claim form, मृत्यु प्रमाणपत्र और स्वीकार्य पहचान-पते के दस्तावेज दें। पूरे कागज मिलने की तारीख लिखवाएँ।
वैध नॉमिनी क्लेम में मृत्यु और पहचान की जाँच तथा कोर्ट की भुगतान-रोक न होने जैसी शर्तें पूरी हों तो इसे नियमित रूप से नहीं माँगना चाहिए।
सामान्य बैंक डिपॉजिट का क्लेम सभी जरूरी दस्तावेज मिलने से 15 कैलेंडर दिन के भीतर निपटाना है। अधूरे कागज हों तो कमी की लिखित सूची लें।
केवल नॉमिनेशन से पूरी रकम का अंतिम मालिकाना तय नहीं होता। बैंक से भुगतान मिलने पर भी कानूनी वारिसों के अधिकार बने रह सकते हैं।
शाखा और बैंक के grievance officer को claim reference, जमा कागज और तारीखें भेजें। अतिरिक्त दस्तावेज की माँग या देरी का लिखित आधार पूछें।
पहले बैंक में शिकायत दें। जवाब से असंतुष्ट हों या लागू जवाब-अवधि बीत जाए तो पात्र शिकायत RBI CMS में कर सकते हैं। यह सामान्यतः 30 दिन है।
कौन से कागज लगेंगे, बैंक से लिखित जवाब कैसे माँगें और शिकायत कैसे आगे बढ़ाएँ—पूरी गाइड नीचे पढ़ें।